Big Beking News: चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर Supreme Court का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया पोर्नोग्राफी देखना और उसे फोन या फिर लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
Supreme court का ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ पर सभी अदलतों को निर्देश
चंडीगढ़, 23 सिंतबर (विश्ववार्ता) इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ यानि बच्चों के यौन संबंध से जुड़े अश्लील वीडियोज देखना या उन्हें डाउनलोड करना अपराध माना जाएगा। मोबाइल समेत किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी अगर चाइल्ड पोर्न वीडियोज रखे जाते हैं तो भी अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए यह अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, चाइल्ड पोर्न देखने, डाउनलोड करने और मोबाइल में रखने वालों को अपराध के दायरे में लाकर उन पर POCSO एक्ट और आईटी कानून के तहत कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और उसे अपने फोन या फिर लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आपके फोन में अगर चाइल्ड पोर्न है, तो आप अपराधी हो जाएंगे. लेकिन यदि आपको कोई चाइल्ड पोर्न फॉवर्ड करता है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर देखते हैं, तो आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे. अदालत ने साफ किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और उसे देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है
चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना, दोनों पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आएंगे. यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी आधार पर अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने के आरोपी एक शख्श के खिलाफ चल रहे केस को रद्द कर दिया था. जिसके बाद बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने इस आदेश के खिलाफ SC का रुख किया। जहां अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा यह साफ कर दिया कि चाइल्ड पोर्न देखना-डाउनलोड करना या फिर चाइल्ड पोर्न को किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रखना अपराध है।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ और इसके कानूनी परिणामों के मुद्दे पर कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को “चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी” शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह POCSO अधिनियम में संशोधन करते हुए एक कानून लाए, जिसमें ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द को “बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री” से बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन के लागू होने तक केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश ला सकती है।