पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाडिय़ों पर लागू किया ग्रीन टैक्स
पंजाब में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ महंगा, राज्यपाल ने दी मंजूरी
चंडीगढ, 22 अगस्त (विश्ववार्ता)पंजाब सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नया नियम लागू कर दिया है। लोगों को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्युअल करवाने के वक्त यह टैक्स चुकाना होगा। इससे गाड़ियों की रिन्युअल भी अब महंगी पड़ेगी। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर ग्रीन टैक्स लागू किया है।
नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 3 से मिली शक्तियों से राज्य में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया गया है, पंजाब के राज्यपाल ने मंजूरी दी है।
पंजाब सरकार से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल से चलने वाली नॉन कमर्शियल दोपहिया गाड़ियों पर सालाना 500 रुपया और डीजल से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों पर 1000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. वहीं 1500CC इंजन वाली चार पहिया नॉन कमर्शियल पेट्रोल गाड़ियों पर 3000 रुपया और डीजल गाड़ियों पर 4000 रुपया सालाना ग्रीन टैक्स लगाया गया है. 1500CC से ज्यादा पॉवर की पेट्रोल गाड़ियों पर 4000 रुपये सालाना और डीजल गाड़ियों पर सालाना 6000 रुपये ग्रीन टैक्स लगाया गया है।