1984 सिख विरोधी दंगे में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलेगा हत्या का केस
चंडीगढ़, 31 अगस्त (विश्ववार्ता) 1984 सिख विरोधी दंगे में आरोपी जगदीश टाइटलर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कथित तौर पर कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के नजदीकी जगदीश टाइटलर ने आक्रोशित भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। इस दौरान भीड़ ने पुलबंगश गुरुद्वारे में आग लगी दी थी।
सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामेल में आरोपीर जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने पाया कि टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
सीबीआई ने मई 2023 में 1984 के सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने उन पर हत्या, दंगा और मारपीट के आरोप लगाए थे। चार्जशीट में कहा गया था कि, “कांग्रेस नेता ने दंगाइयों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में हत्याओं की संख्या की तुलना अन्य स्थानों से की और अपने लोगों से ज्यादा हमले करने के लिए कहा। चार्जशीट में एक गवाहने दावा किया कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से उतरे और भीड़ को उकसाते हुए चिल्लाने लगे, “सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है!” इसके बाद भीड़ ने 3Set featured image लोगों को मार डाला।