October की पहली तारिख से बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 6 नियम
पढ लीजिये पूरी जानकारी नही तो होना पडेगा परेशान
चंडीगढ़, 29 सिंतबर (विश्ववार्ता) 1 अक्टूबर 2024 से आधार कार्ड को लेकर 6 बदलाव होने जा रहे है। दरअसल, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और टीडीएस दर में बदलाव होने जा रहा हैं। 1 अक्टूबर, 2024 से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 लागू की जाएगी, जो करदाताओं को लंबित कर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगी।
कर दाखिल करने या पैन आवेदन के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन आईडी के उपयोग की अनुमति देने वाला प्रावधान अब 1 अक्टूबर, 2024 से मान्य नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य पैन नंबर के दुरुपयोग और दोहराव को रोकना है। ये बदलाव कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं। व्यापारियों, निवेशकों और करदाताओं के लिए दंड से बचने और अपने कर दायित्वों को अनुकूलतम बनाने के लिए इन अद्यतनों के बारे में जागरूक रहना महत्वपूर्ण है।
आधार को लिंक करना: सभी नागरिकों को अपने आधार को बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, और अन्य सरकारी योजनाओं से लिंक करना आवश्यक होगा। बच्चों के आधार: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे, जिसमें माता-पिता की सहमति आवश्यक हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते समय इन बदलावों की घोषणा की थी,जो अब 1 अक्टूबर से लागू होंगे, जो इस प्रकार है:-
1. बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अर्जित किसी भी लाभ पर अब लाभांश कराधान के समान कर लगाया जाएगा। ऐसे लेनदेन से होने वाले पूंजीगत लाभ पर शेयरों के अधिग्रहण की लागत के आधार पर कर लगाया जाएगा।
2. प्रतिभूति लेनदेन कर (स्ञ्जञ्ज) में वृद्धि: वायदा और विकल्प व्यापार पर एसटीटी में वृद्धि होगी। वर्तमान में 0.01प्रतिशत से बढक़र 0.02त्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव में व्यापार करने वाले निवेशकों को लेनदेन पर अधिक कर का भुगतान करना होगा।
3. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर टीडीएस: सरकार या राज्य निकायों द्वारा जारी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड से ₹10,000 से अधिक की आय पर 10त्न टीडीएस लागू होगा। यदि आय ₹10,000 से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा।
4. दरों में बदलाव: आयकर की कई धाराओं (194डीए, 194एच, 194-आईबी, 194एम) के तहत टीडीएस दरें 5 प्रतिशत से घटाकर 2त्न की जाएंगी। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए, टीडीएस दर 1त्न से घटाकर 0.1 प्रतिशत की जाएगी।