हाईकोर्ट मे आज इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखेगी पंजाब सरकार
चंडीगढ, 25 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट मे आज पंजाब की 42 नगर परिषदों के चुनाव में देरी मामले मे पंजाब सरकार आज होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था।
चुनाव न होने से विकास कार्य रुके
बेअंत सिंह द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो गया था। कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा इनके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। इसके कारण इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चुनाव अधिसूचना हुई जारी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2023 को चुनाव होने थे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।