हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड को लगाया कुल इतने लाख रुपये का जुर्माना
चंडीगढ, 17 अगस्त (विश्ववार्ता) पंजांब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने बोर्ड की कार्यप्रणाली को असंवेदनशील करार दिया। एलर्जी के कारण आवेदक की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी और उसका परिणाम रद्द कर दिया गया था।
उंगली पर फंगल इंफेक्शन के चलते बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज न करवा पाने वाले आवेदक का एचटेट (हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) परिणाम रद्द करने के फैसले को असंवेदनशील दृष्टिकोण मानते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने कहा कि याची के करियर के पांच साल बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे में अब परिणाम जारी करने में बिल्कुल देरी न हो। फतेहाबाद निवासी हरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए 2019 में आयोजित एचटेट में याचिकाकर्ता की पहचान और उपस्थिति सत्यापन करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने 16 नवम्बर 2019 को परीक्षा दी थी और उसका परिणाम रद्द कर दिया गया है। परीक्षा वाले दिन याची की उंगलियों और अंगूठे में एलर्जी/फंगल इंफेक्शन था जिसके चलते बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सके। बाद में बायोमेट्रिक मिलान न होने से उसका परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया था।