हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ीं
पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ 5 धाराओं में आरोप तय
अब इस दिन होगी सुनवाई
चंडीगढ, 30 जुलाई (विश्ववार्ता): हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच यौन शोषण मामले में 5 धाराओं में आरोप तय हो चुके हैं। उनके खिलाफ धारा 354, 354 A, 354 B, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की आरोपों को हटाने की याचिका और पीड़िता की ओर दुष्कर्म की कोशिश के मद्देनजर धारा जोड़ने की याचिका खारिज कर दी।
इसके अलावा आरोपी संदीप सिंह द्वारा दाखिल डिस्चार्ज के लिए आवेदन और शिकायतकर्ता द्वारा दायर धारा 209 CRPC के तहत मामले को कमिट करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने 12 अगस्त 2024 को शिकायतकर्ता द्वारा आरोप तय करने के लिए केस की पैरवी की। जिस पर आज आदेश सुनाए गए हैं। ये जानकारी इसलिए जुटाई गई है, क्योंकि डीबीए चंडीगढ़ द्वारा दिए गए आह्वान के कारण वकील आज कोर्ट से अनुपस्थित हैं।
2022 को दी थी शिकायत
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसके बाद मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई थी। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और एक महिला एसआई को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी थी।