इस वक्त की बडी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का दिया आदेश
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर हुई अहम सुनवाई
चंडीगढ, 12 अगस्त (विश्ववार्ता)इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है. सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर यात्रियों के लिए एक-एक लेन खोली जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को बॉर्डर खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराजनीतिक समिति किसानों से बात करेगी और मुद्दों को सुलझाएगी।
इसे लेकर केंद्र और पंजाब ने भी नाम सौंपे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे को एंबुलेंस के लिए आंशिक रूप से खोला जा सकता है. आवश्यक सेवाएं, पढऩे वाले छात्र-छात्राओं और आस-पास के क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिए इसे खोला जा सकता है।
सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को सडक़ से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को कहा, कहा कि राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार की समिति गठित करने के लिए गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए भी तारीफ की, जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी।