सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों को कामकाज बहाल करने का निर्देश
अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए है तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे-सुप्रीम कोर्ट
चंडीगढ, 22 अगस्त (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है की अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए है तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टर से काम पर वापस लौटने का आह्वान किया. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की अलग-अलग संस्थाओं/बॉडी से कहा है कि आप लोग अपने नाम दे दीजिए ताकि नेशनल टास्क फोर्स आपसे बात करें. SC द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ जुड़ेगी।
इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास है। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।
CJI: अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा, और अगर वे ड्यूटी पर नहीं हैं तो कानून का पालन किया जाएगा. उनसे पहले काम पर लौटने को कहें. किसी भी डॉक्टर के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी. अगर इसके बाद भी कठिनाई होती है, तो हमारे पास आएं, लेकिन पहले उन्हें काम लौटना होगा.
सुप्रीम कोर्ट- डॉक्टरों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उनके काम पर न लौटने की वजह से तमाम मरीज परेशान हैं. रेजिडेंट डॉक्टर यंग डक्टर्स हैं, उनको समझना चाहिए