शराब घोटाला: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली राहत
अगली सुनवाई इस तारिख को
चंडीगढ, 14 अगस्त (विश्ववार्ता) दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार (14 अगस्त) को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है।
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी, जिसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ गए. सिसोदिया को जमानत मिलने के दो दिन बाद ही सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी. आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने तर्क दिया है कि जिन आधारों पर अदालत ने सिसोदिया को जमानत पर रिहा करना उचित समझा, वे उन पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इस केस में ED की तरफ से की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन 26 जून को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो अभी भी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा गया था, जिसके बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।