शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट मे हुई अहम सुनवाई
जानिये क्या है सुप्रीम कोर्ट ने
चंडीगढ, 2 अगस्त (विश्ववार्ता) शंभू बॉर्डर को लेकर अहम खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने फैसला दिया है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार हमारे सुझाव पर विचार करें और हमें बताएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए। जानकारी के अनुसार उक्त मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर बार्डर की यथास्थिति बनाने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
बता दें कि शंभू बॉर्डर के खोलने संबंधी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों की तरफ से एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों के नाम अदालत में रखे जाएंगे, जो कि इस मामले को सुलझाने के लिए काम करेंगे। पिछली बार हुई सुनवाई पर कोर्ट ने यह आदेश दिए थे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना न हो। ऐसे में यथास्थिति बनाई जाए। बैरिकेड्स हटाने के लिए योजना पेश करने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है।