लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर हरियाणा में हिंसा की आशंका
सुरक्षा के लिए 90 कंपनियां मिली, अतिरिक्त फोर्स मांगी
हरियाणा में चुनाव आयोग का सुरक्षा कवच, ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर परिजनों को मिलेंगे इतने रुपए
चंडीगढ, 15 मई (विश्ववार्ता) हरियाणा में मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे ही प्रदेश में माहौल बदल रहा है। हिसार से जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला के काफिले पर हमला हो चुका है, इसी प्रकार हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह, सिरसा से भाजपा प्रत्याशी डॉ. अशोक तंवर का भी लगातार विरोध हो रहा है। कई स्थानों पर काले झंडे दिखाने के साथ साथ लोग सीधे नेता से सामना कर रहे हैं। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी शामिल हैं।
हरियाणा में छठे चरण में हो रहे लोकसभा चुनावों में किसान आंदोलन का असर दिख रहा है। सत्ता में शामिल रहे भाजपा और जजपा नेताओं के विरोध के बढ़ते मामलों और काफिलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गया है।
हरियाणा के निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर उनके परिवारजन को एक्सग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं अथवा गोलीबारी में मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के परिवारजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ड्यूटी पर किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी की स्थायी दिव्यांगता पर परिवारजनों को 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रविधान किया गया है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई अनहोनी होने पर दी जाने वाली यह एक्सग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी।
अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी और कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता होने की घटना की तिथि से 10 दिन के अंदर-अंदर आरंभ करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।