लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों के लिए जरूरी खबर
Voter ID Card के बिना भी आप डाल पाएंगे वोट, इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
चंडीगढ, 2 मई (विश्ववार्ता) लोक सभा चुनाव 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल से हो गई है. ऐसे में देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक आधिकार के तहत वोट डालना चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक भी है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है. वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना होता है. वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के बदले वोट न कर पाए।
जिला चुनाव अधिकारी बरनाला मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि नौजवान वोटर अपनी वोट 4 मई 2024 तक बना सकते है। उन्होंने कहा कि वोटर अपनी वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड सहित 12 अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों बारे जानकारी देते हुए मैडम पूनमदीप कौर ने बताया जिन मतदाताओं के पास वोटर फोटो पहचान पत्र नहीं है, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी फोटो युक्त पासबुक, हेल्थ स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन. पी.आर. आर के तहत आर.जी.आई.द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, एम. पी.एम. एल. को जारी पहचान पत्र और विकलांगता पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकते हैं।
ऐसे में अगर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वोटर आईडी आपके पास बनकर नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर वोटिंग के समय वोटर आईडी कार्ड खो जाए या वोटिंग सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाएं? क्या तब भी वोट दिया जा सकता है?