राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में कोर्ट ने बिभव कुमार को भेजा इतने दिनों की न्यायिक हिरासत में
चंडीगढ, 24 मई (विश्ववार्ता) आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज बिभव की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की 4 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने बिभव को 28 मई तक 4 दिन की न्यायिक हिरासत दी है।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस बिभव कुमार को लेकर तीस हजारी कोर्ट पहुंची थी। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस ने उन्हें 18 मई को सीएम आवास के गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी बिभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त किए गए डीवीआर की सुरक्षा और उसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए एक आवेदन दायर किया है।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है. जो पेन ड्राइव आरोपी ने दिए हैं वह खाली पाए गए. जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है. विभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त की गई डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी जिसके विरोध में अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवेदन देने की जगह नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए.
स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे. घटना के पांच दिन बाद आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
पुलिस ने फोन फॉर्मैट करने के लगाए आरोप
पिछली बार जब विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए थे कि विभव कुमार के फोन को संभवतः मुंबई में फॉर्मैट कर दिया गया है. इसके बाद विभव को पुलिस मुंबई भी लेकर गई थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि विभव कुमार को उसी स्थान पर ले जाया जाएगा जहां फोन फॉर्मैट किया गया था. जांच के बाद विभव को वापस दिल्ली लाया गया.