मासूम के साथ रेप करने वाले कलयोगी बाप को कोर्ट ने सुनाई सजा ए मौत सजा
चंडीगढ़, 30 अगस्त (विश्ववार्ता) पंजाब के अमृतसर जिले मे 7 साल की मासूम अपनी बेटी से रेप करके उसकी हत्या करने वाले कलियुगी बाप को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश तृत्तजोत कौर ने फांसी की सजा दी है। दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उसकी पहचान प्रताप सिंह (38) पुत्र दरबारा सिंह निवासी बाबा बकाला साहिब के रूप में हुई है। पुलिस थाना खलचियां ने 5 जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पीडि़त की मां रमनजीत कौर निवासी भटीके तरसिका ने बताया कि उसकी शादी 8 साल पहले प्रताप सिंह निवासी बाबा बकाला के साथ हुई थी। जिससे उसके 3 बच्चे थे और जिसमें एक बेटी 7 साल, लडक़ा 3 साल व एक लडक़ी 7 महीने के थी।
उसका पति शराब पीकर उससे मारपीट करता था इसलिए वह अपने बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई। 4 जनवरी 2020 को उसका पति प्रताप सिंह उसके पास आया और उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। अगले दिन तक उसकी बेटी वापस घर नहीं पहुंची तो उसने पति को फोन किया। तब उसके पति ने बताया कि उसने अपनी बेटी को मार दिया है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गांव ध्यानपुर की नहरी के पास झाडिय़ों से लडक़ी का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया। जांच में लडक़ी के साथ रेप की पुष्टि भी हुई थी।