बडी खबर: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से नाकाबंदी हटाने का जारी किया आदेश
चंडीगढ 10 जुलाई (विश्ववार्ता) बडी खबर सामने आ रही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से नाकाबंदी हटाने का आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि किसानों ने अपने आंदोलन के तहत पंजाब और हरियाणा को जोडऩे वाली सडक़ को अवरुद्ध कर दिया है।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बैरिकेड्स हटाए जाएं और दो राज्यों को जोडऩे वाली शंभू बॉर्डर खोली जाए।हाईकोर्ट का यह फैसला व्यापारियों समेत रोजाना आने-जाने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर दायर याचिकाओं पर आया है।