बडी खबर: केंद्र की मोदी सरकार का बडा फैसला
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी की तरह दी शक्तियां
एलजी को क्या-क्या मिलेगी पावर
चंडीगढ़, 13 जुलाई (विश्ववार्ता) जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की तरह जम्मू-कश्मीर के एलजी को ताकत देने का काम किया है. जम्मू-कश्मीर में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए एलजी की अनुमति लेना जरूरी होगा. एलजी की अनुमति के बिना ट्रांसफर- पोस्टिंग की अनुमति नहीं है।
अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। एमएचए ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं।
गृहमंत्रालय के फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका का दायरे बढ़ जाएगा। इस संशोधन के बाद उपराज्यपाल को अब पुलिस, कानून व्यवस्था, एआईएस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। पहले, एआईएस से जुड़े मामलों (जिनमें वित्त विभाग की सहमति जरूरी होती थी) और उनके तबादलों और नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन अब उपराज्यपाल को इन मामलों में भी ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। इसके अलावा अब महाधिवक्ता, कानून अधिकारियों की नियुक्ति और मुकदमा चलाने की अनुमति देने या इनकार करने या अपील दायर करने से संबंधित प्रस्ताव पहले उपराज्यपाल के सामने रखे जाएंगे।