पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए रियायती बस पास उपलब्ध करवाने के संबंधी विशेष दिशा-निर्देश जारी
चंडीगढ़, 28 जून (विश्ववार्ता) पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के दौरान विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए रियायती बस पास उपलब्ध करवाने के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में नए दाखिले लेने वाले और पहले से दाखिल विद्यार्थियों की कक्षाएं भी चल रही हैं।
इस लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार करें। इस सूची में स्कूल-वार रियायती दरों और बस पास चाहने वाले छात्रों की संख्या का विवरण शामिल होना चाहिए। यह जानकारी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग और मैनेजिंग डायरेक्टर, पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (पी.आर.टी.सी.), पटियाला को भेजी जानी चाहिए।
साथ ही, सूचियों की एक प्रति हैड ऑफिस को भी भेजी जाएगी ताकि संबंधित संस्थानों को भेजी गई जानकारी के अनुसार दावों का भुगतान करते समय सूचियों का मिलान किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि छात्रों के लिए बस पास बनाने में कोई कठिनाई न हो। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन सूचियों पर हस्ताक्षर करके और प्रमाणित करके भेजें।
यह कदम विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन निर्देशों का पालन सही तरीके से हो और छात्रों को समय पर रियायती बस पास प्राप्त हो सकें।