पंजाब केे इस जिले के उपायुक्त ने जारी किये सख्त आदेश
गेहूं की फसल के अवशेष को जलाने पर लगेगा इतने हजार रूपये का जुर्माना
चंडीगढ, 15 मई (विश्ववार्ता) पंजाब में जालंधर के उपायुक्त डॉ हिमांशु अग्रवाल ने गेहूं की फसल के अवशेष जलाने की घटनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस प्रथा पर अंकुश पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने जिला प्रशासनिक परिसर में एसएसपी जालंधर (ग्रामीण) अंकुर गुप्ता, कृषि विभाग और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां भी क्षेत्र में आग लगने की घटना की सूचना सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो, उसकी जांच कर संबंधित पदाधिकारी द्वारा तुरंत रिपोर्ट दी जाए । डॉ अग्रवाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि खेत में आग लगाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे विभागीय कार्रवाई से बचने और पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने के लिये गेहूं के अवशेष न जलाए।