नये कानून तहत पंजाब के इस जिले मे दर्ज हुआ पहला मामला
1 जुलाई से भारत में नए कानून हुए लागू
चंडीगढ़, 2 जुलाई (विश्ववार्ता) भारत मे 1 जुलाई से नये कानून लागू हो गये है। जानकारी के अनुसार पंजाब के धुरी में इस नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति लवप्रीत उर्फ लवी के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 303 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह केस चोरी का है और नए कानून के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। गौरतलब है कि नए कानून लागू होने के बाद कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है, जिसमें कत्ल की पुरानी आई.पी.सी. की धारा 302 की बजाय अब बी.एन.एस. की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार गैर इरादा ए कत्ल के तहत जो पहले आई.पी.सी. में 304 धारा के तहत मामला दर्ज होता था, वह अब बी.एन.एस. की धारा 105, कत्ल की कोशिश में पहले 307, लेकिन अब 109, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पहले आई.पी.सी. की धारा 295-ए लगती थी, लेकिन अब बी.एन.एस. में धारा 299 लागू होगी। रेप केस में पहले आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बी.एन.एस. की धारा 64 के तहत मामला दर्ज होगा तथा कार्रवाई होगी।
इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी.एस.ए.) शामिल हैं। नए कानून लागू होने के बाद कुछ पुरानी धाराएं हटाई गई हैं और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 1 जुलाई से ये कानून देश भर में लागू हो गए हैं। इस कानून के तहत पंजाब में पहला मामला दर्ज हुआ है।