दिल्ली हाईकोर्ट से CM अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका
अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर
चंडीगढ़, 25 जून (विश्ववार्ता) दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे।
दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने आज मामले की सुनवाई की और फेसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी जिसके बाद इस जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत ED द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने AAP नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जज ने यह भी कहा कि निचली अदालत को ED को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। बेंच ने कहा, ‘विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।’ बता दें कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।