दिल्ली सीएम केजरीवाल की इस नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला
नही मिली कोई बडी राहत, पढिये क्या है पूरी खबर
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या-क्या कहा ?
चंडीगढ, 28 मई (विश्ववार्ता) दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी और तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर छूटे सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत 7 दिन यानि एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई थी। दिल्ली के मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला मेंशन किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते हैं. आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये. चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे।
अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है. उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे. अरविंद ने अपनी अर्जी में कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए उनका मेडिकल टेस्ट अति आवश्यक है। कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके हेल्थ और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके, इसके लिए ये टेस्ट जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरिम जमानत के दौरान वह हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा हूं और उपलब्ध हूं. कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।