दिल्ली सीएम केजरीवाल की आज हो सकती है रिहाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली बडी राहत
चंडीगढ, 21 जून (विश्ववार्ता): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल बड़ी राहत मिली है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए थे। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी। सीएम केजरीवाल की रिहाई आज हो सकती है।
अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है।
अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ज़मानत बांड को कल ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है।
अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार की है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था।