दिल्ली में खत्म होगा जल संकट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिया यह आदेश
चंडीगढ, 6 जून: (विश्ववार्ता): दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया और कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के प्रवाह को हरियाणा सुगम बनाने का काम करे. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि वह दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़े।
इस आदेश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली को पानी उपलब्ध कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेगा। यह फैसला दिल्ली के निवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जो भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ‘हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे। ताकि दिल्ली के लोगों को पीने की पानी की किसी भी तरह की किल्लत ना लगे। यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है। मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी।’
कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सभी पक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। इस दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाये हैं। उसे अपलोड करना है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि आप केवल पानी अपलोड करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यमुना बोर्ड की मीटिंग हुई है। हिमाचल पानी देने को तैयार है. लेकिन हरियाणा ने कोई जवाब नहीं दिया है।