दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को नही मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
याचिका पर अब इस तारीख को हो होगी सुनवाई
चंडीगढ, 29 जुलाई (विश्ववार्ता): दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में लगभग 16 महीनों से बंद आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
हालांकि, सिसोदिया की जमानत पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सिसोदिया उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस बार राहत मिलेगी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। अब 5 अगस्त को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
16 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर जांच एजेंसी श्वष्ठ और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने 29 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी थी। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो मालूम चला कि ईडी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
वहीं आज सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की गई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि, हमारा जवाब लगभग तैयार है, थोड़ा सा और समय दें। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दे दिया।
वहीं इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। बता दें कि, ईडी लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है। ईडी के जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई है और कहा ‘यह देरी करने के तरीके हैं’।
बता दें कि, जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को को झटका लग चुका है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका और फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं।
26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था।
इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया। वहीं इस समय सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है।