चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव किए गए पास
राज्य के कच्चे कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका
चंडीगढ, 6 अगस्त (विश्ववार्ता) हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो सका। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बना रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
21 में से 20 एजेंडे पास
बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडे पास हो गए। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर कल कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा अपने खर्चे पर इसे वहन करेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का संकल्प पूरा करेगा।
अबियाना फजूल का फैसला
कैबिनेट ने किसानों के लिए अबियाना फजूल करने का निर्णय लिया है। अब किसानों से अबियाना नहीं लिया जाएगा। सीएम सैनी ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपये भी माफ करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस भी वापस ले लिए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा।
कच्चे कर्मचारियों के लिए तीन मसौदे
हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए तीन प्रकार की पॉलिसी के मसौदे तैयार किए हैं। पहला मसौदा गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि दूसरा सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी का है।
कैबिनेट में चर्चा
सरकार ने तय किया है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कैबिनेट मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर तीनों मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल ही तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है। बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर इसे पारित किया जाएगा या मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी की जाएगी।
अस्थायी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग लाभ
अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के तीन अलग-अलग मसौदों में अलग-अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सविंस सिक्योरिटी एक्ट में कम मानदेय देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे में नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है।
इन फैसलों की भी मंजूरी
सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स-पोस्ट फैक्टो की स्वीकृति दी है। सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
एक्ट में संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
शहरी आवास योजना में संशोधन की मंजूरी
सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है। इससे शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।