चंडीगढ़ में हुई फायरमैन परीक्षा घोटाले में दायर की गई आग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने किया खारिज
पढिये क्या था मामला
चंडीगढ, 17 अप्रैल (विश्ववार्ता) चंडीगढ़ में हुई फायरमैन परीक्षा फर्जीवाड़ा में शामिल आरोपी नवीन कुमार (32) की ओर से दायर की अग्रिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। अक्टूबर 2021 में आयोजित फायरमैन की भर्ती परीक्षा में हुई इस धांधली का पर्दाफाश तब हुआ था बीते वर्ष अगस्त माह में आयोजित की गई चंडीगढ़ पुलिस की एएसआई भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में पुलिस ने सोनीपत के रहने वाले सतीश कुमार (28) को गिरफ्तार किया था। जिससे की गई पूछताछ में खुलासा किया था कि वह, अपने दोस्तों – सोमबीर, रॉबिन और अन्य के साथ – भर्ती परीक्षाओं में नकल कर रहा था।
सोनीपत के रहने वाले नवीन की ओर से पेश हुए उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। वह बीते दो साल से फायर स्टेशन में काम कर रहा है। उसके खिलाफ ऐसी कोई भी शिकायत नहीं दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया हो कि उसने अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए यह नौकरी प्राप्त की हो। पुलिस द्वारा वर्तमान एफआईआर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर दर्ज कर ली गई। उसकी उपस्थिति का तथ्य की जांच के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान उसके द्वारा दिए गए बायोमेट्रिक से साबित किया जा सकता है। यहां तक वह पुलिस की जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए भी तैयार है।
बतां दे कि मामले में आगे की जांच दौरान फायरमैन की लिखित परीक्षा का रिकार्ड हासिल कर उसकी जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि मूल उम्मीदवारों अर्थात याचिकाकर्ता नवीन (वर्तमान आवेदक) दीपक और बिजेन्द्र की तस्वीरें फर्जी उम्मीदेवारों के साथ मेल (मिसमैच )नहीं खा रही थी, जो लिखित परिक्षा में शामिल हो फायरमैन के पद के लिए पेपर दे रहे थे। मामले में आरेापी सतिश कुमार की ओर से किए गए खुलासे में की गई जांच और सामने आए तथ्यों के अधार पर पुलिस ने सतिश कुमार, नवीन , दीपक, बिजेंद्र समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।