चंडीगढ़ प्रशासन के श्रम विभाग ने जारी की एक अधिसूचना
दुकानदारों और व्यापारियों को रात के समय खुले रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है
श्रम विभाग अधिसूचना के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा
चंडीगढ 2 जुलाई (विश्ववार्ता) यूटी चंडीगढ़ में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए व्यापार प्रक्रिया सुधारों और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन के श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग से विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना पूरे वर्ष 24×7 संचालित करने की अनुमति दी गई है।
इस अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, श्रम विभाग ने आज विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। श्रम विभाग के सचिव-सह-आयुक्त, विनय प्रताप सिंह, आईएएस ने इस बात पर जोर दिया कि विस्तारित परिचालन घंटे पूरी तरह से स्वैच्छिक हैं। दुकानदारों और व्यापारियों को रात के समय खुले रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यह सुविधा केवल श्रम विभाग के साथ पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है।
पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत पहले से पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (labour.chd.gov.in) के माध्यम से एक स्व-वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा। इस स्व-वचनपत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार, विस्तारित रात्रि घंटों के दौरान संचालन करने से पहले उचित व्यवस्था की गई है।
विनय प्रताप सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसी तरह की 24×7 अधिसूचनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, और यूटी चंडीगढ़ भी इसका अनुसरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विस्तारित घंटों का विकल्प चुनने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की सूची क्षेत्र के एसएचओ के साथ साझा की जाएगी ताकि रात के समय कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन बनाए रखने के लिए सूची नगर निगम के साथ साझा की जाएगी।
इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक दुकानदारों और व्यापारियों की सहायता करने के लिए छह श्रम निरीक्षकों और अतिरिक्त कर्मचारियों वाली टीमें बनाई गई हैं। व्यापारिक समुदाय के लाभ के लिए आने वाले हफ्तों में जागरूकता बैठकें निर्धारित की गई हैं। श्रम विभाग अधिसूचना के नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
श्रम सचिव ने यह भी कहा कि किसी भी उल्लंघन के मामले में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी छूट को रद्द किया जा सकता है। श्रम विभाग के निरीक्षणालय कर्मचारियों को अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण और सत्यापन करने का अधिकार है। शिकायतें श्रम विभाग को ईमेल alcld-chd@chd.nic.in पर या 0172-2679000 पर संपर्क करके भेजी जा सकती हैं। क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक कानून के अनुसार आवश्यक कारवाही करेंगे