चंडीगढ़ नगर निगम आज से सिंगल यूज़ उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से करेगा लागू
चंडीगढ़, 1 जुलाई (विश्ववार्ता) एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, नगर निगम चंडीगढ़ ने 1 जुलाई, 2024 से एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और नागरिकों पर भारी जुर्माना लगाना शुरू करने का फैसला किया है। स्ट्रॉ, प्लास्टिक बैग और डिस्पोजेबल कटलरी को लंबे समय से पर्यावरण क्षरण में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाता रहा है, जो ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।
नियमों के तहत, एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को पहली बार अपराध करने पर भारी जुर्माना देना होगा तथा दोबारा अपराध करने वालों को और भी कठोर दंड दिया जाएगा, जिसमें उनके व्यवसाय को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करना भी शामिल है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने निरीक्षकों की एक टीम तैनात की है जो विभिन्न प्रतिष्ठानों, जिनमें अपनी मंडी, किराना दुकानें और अन्य व्यवसाय शामिल हैं जो एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग या बिक्री करते हैं की नियमित जांच करेंगे।
सुश्री अनिंदिता मित्रा, आईएएस, नगर निगम आयुक्त ने कहा कि निगम अपने निवासियों के लिए एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम नागरिकों को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं कि वे खरीदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े के थैले लाकर हमारे प्रयासों का समर्थन करें। उन्होंने आगे कहा कि एकल-उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाकर, नगर निगम चंडीगढ़ का लक्ष्य अपने सभी निवासियों के लिए एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहर बनाना है, साथ ही नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो ग्रह की भलाई को बढ़ावा देते हैं।