गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित
जानिए हाई कोर्ट में वकील सिंघवी और CBI ने दीं क्या-क्या दलीलें
चंडीगढ, 18 जुलाई (विश्ववार्ता):दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में जिरह के दौरान केजरीवाल की जमानत को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया है। अदालत ने बुधवार को गिरफ्तारी पर निर्णय सुरक्षित रखा और केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को चार दिन पहले ही पीएमएलए के तहत नियमित जमानत दी है। हमें गर्व है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं जहां तीन दिन पहले इमरान खान रिहा हुए, सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक और मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।”
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी को अवैध बताए जाने वाले सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाने में पांच से सात दिन का वक्त लग सकता है।” बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं।”
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमान दे दी थी।” ईडी की तमाम दलीलाों को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी. जांच एजेंसी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।” हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर दिए गए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल से बाहर आने की उम्मीदें धूमिल हो गई थीं. उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।”