खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर सरकार ने बढ़ाया प्रतिबंध
पांच साल पहले पहली बार लगाया गया था प्रतिबंध
चंडीगढ 10 जुलाई (विश्ववार्ता) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) पर भारत विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया गया प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि एसएफजे को पांच साल पहले गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था, क्योंकि इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक हैं।
2019 में पहली बार सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने तब अधिसूचना जारी कर इस संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अधिसूचना में कहा गया था कि जनमत संग्रह की आड़ में यह संगठन लगातार उग्रवाद और अलगाववाद की विचारधारा को प्रचारित कर रहा है। भारत में एसएफजे के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। इनकी जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसकी विध्वंसक गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। मंत्रालय के मुताबिक इन गतिविधियों में कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत के क्षेत्र से खालिस्तान राष्ट्र बनाने का प्रयास भी शामिल है।