कोलकत्ता रेपकांड मामला: पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को इस तारिख बढ़ाया
चंडीगढ, 25 अगस्त (विश्ववार्ता) कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) को 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक संबंधित क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने एक आदेश जारी किया, जिसमें आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163(2) के विस्तार की पुष्टि की। निषेधाज्ञा आदेश में बेलगछिया रोड-जेके मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्यामबाजार फाइव पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति हथियार लाता-लेजाता पाया जाता है या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।