केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका पर भडका हाईकोर्ट, याचिका को किया खारिज
याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने ठोका इतने हजार का जुर्माना
कहा न्यायिक प्रणाली का मजाक न बनाएं
चंडीगढ़, 10 अप्रैल (विश्ववार्ता) । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका को खारिज करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने न सिर्फ सख्त टिप्पणी की, बल्कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया।
यह याचिका आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की थी। बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि क्या किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने किसी सरकार को हटाने का आदेश पारित किया है।
अधिवक्ता ने एक निर्णय को पढ़ा और कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाया था।
अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह दोषी करार देने का निर्णय है और इसके कारण वह अयोग्य हो गए थे।अदालत ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि हम आप पर भारी जुर्माना लगाएं। यह हर दिन नहीं चल सकता है, यह तीसरी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाती है। इतना काफी है । अदालत ने ये भी कहा कि इस पर विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा।
मुख्य पीठ ने अधिवक्ता को चेतावनी दी कि यहां पर राजनीतिक भाषण न दें और किसी चौराहे पर जाकर ऐसा करें। अदालत ने कहा, आप न्यायिक प्रणाली का मजाक न बनाएं।याची के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में, अगर उपराज्यपाल को पता चलता है कि सीएम ने कुछ निर्णय लिए हैं, तो उपराज्यपाल मामले पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन लेकिन इस मामले में सीएम उपलब्ध नहीं हैं।