केजरीवाल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बडा बयान आया सामने
21 मार्च से जेल में बंद मे सीएम केजरीवाल
चंडीगढ, 3 मई (विश्ववार्ता) शराब घोटाले मे तिहाड जेल मे बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का बडा बयान सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा।
उम्मीद की जा रही थी कि प्रवर्तन निदेशालय आज शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देगा, जिसमें चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में सवाल भी शामिल है। यह कहते हुए कि “जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं”, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी के समय के बारे में केजरीवाल के सवाल का जवाब देने को कहा था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, “हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।”
केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी की दलीलों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कार्यवाही शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच समय के अंतर पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, एक और “बिंदु जो हमें परेशान करता है वह है कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल।”
पीठ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था।