केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था वैध
सीबीआई को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा
चंडीगढ 2 जुलाई (विश्ववार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई भी अपना शिकंजा कस चुकी है. दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अब सीबीआई द्वारा इस मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था, ‘जांच जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है, हालांकि, कानून में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं और इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि, एजेंसी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए।
पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. जस्टिस नीना बंसर कृष्णा की बेंच ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इससे पहले निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बेल पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने भी ईडी की याचिका सुनवाई करते हुई सीएम केजरीवाल की जमानत पर लोग लगा दी थी. इसके ठीक बाद सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को कस्टडी में ले लिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर प्रत्युत्तर (यदि कोई हो) दाखिल कर सकते हैं। अपनी गिरफ्तारी के अलावा आप के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 55 वर्षीय केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल को जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, 20 जून को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.