इंटरनेशनल कोर्ट से इजरायल को बड़ा झटका
गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहर रफह में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का दिया आदेश
इजरायल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का पालन करे -ऑस्ट्रेलियाई मंत्री
चंडीगढ, 26 मई (विश्ववार्ता) संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को चेतावनी भरे लहजे मे कहा है कि गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहर रफह में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इजराइल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का अधिकार है और उसके द्वारा इस फैसले का पालन करने की संभावना नहीं है।
वही ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने भी इजरायल से दक्षिणी गाजा में अपने सैन्य हमले को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का पालन करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने शुक्रवार को इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को तुरंत रोकने और मिस्र और गाजा के बीच राफा क्रॉसिंग को खोलने का आदेश दिया ताकि क्षेत्र में सहायता पहुंचाई जा सके। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री एवं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के मंत्रिमंडल के सदस्य क्रिस बोवेन ने कहा कि संघीय सरकार इस फैसले का समर्थन करती है।
उन्होंने राफा की स्थिति को एक मानवीय आपदा बताया जिसके और भी बदतर होने की आशंका है। श्री बोवेन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम इस बात पर बहुत दृढ़ हैं कि राफा पर हमला नहीं होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। अब इजरायल को राफा पर हमले रोक देने चाहिए। आईसीजे के आदेश को 15 अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों के एक पैनल ने 13-2 वोट से स्वीकार किया, जबकि इजरायल और युगांडा के न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया।