आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
आसाराम को पैरोल, राम रहीम को मिली फरलो
चंडीगढ, 14 अगस्त (विश्ववार्ता) यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। ऐसे में 11 साल में यह पहली बार होगा जब आसाराम जेल से बाहर आएगा। उसे इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा।
इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई। अपने आश्रम में दो महिलाओं के साथ रेप मामले में दोषी राम रहीम को 20 साल की सजा मिली हुई है। फरलो के बाद वह भी जेल से बाहर आ सकेगा। ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह पैरोल और फरलो क्या होता है। दरअसल पैरोल और फर्लो वर्ष 1894 के कारागार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
हाईकोर्ट की ओर से जारी पैरोल आदेश के तहत कहा गया कि, आसाराम 7 दिनों की पैरोल में जेल से बाहर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान वह पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आसाराम की पैरोल याचिका दो बार खारिज की जा चुकी थी। बता दें कि इस साल फरवरी महीने में आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ गई थी। उनको सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद एम्स जोधपुर ले जाया गया था।
सजा माफ करने की याचिका खारिज हुई थी
मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसमें आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें।
इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रक़ैद
ज्ञात रहे कि, जोधपुर की एक पोक्सो अदालत ने आसाराम को अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी थी। अदालत के फैसले के बाद आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
सूरत दुष्कर्म के मामले में भी उम्रक़ैद
आसाराम को दुष्कर्म के एक और मामले में भी उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा पिछले साल ही आसाराम को सुनाई गई थी। 31 जनवरी 2023 को गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सूरत की एक महिला (शिष्या थी) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आसाराम को इस दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।