Haryana assembly election के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा-कांग्रेस समेत सभी दलो ने झोंकी अपनी ताकत
पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना
घर-घर जाएंगे उम्मीदवार, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक
इस तारिख को एग्जिट पोल जारी करने पर रहेगी रोक
चंडीगढ, 4 अक्तूबर (विश्ववार्ता) 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार वीरवार शाम छह बजे थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा-कांग्रेस समेत सभी दल अपनी पूरी ताकत झोक रहे है।। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए एकल चरण का मतदान शनिवार को होगा। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ होगी।
राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी राज्य से बाहर जाना होगा। मतदान शनिवार 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसको देखते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 4 और 5 अक्टूबर को 2 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां 4 अक्टूबर को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल अपने प्रभाव के कारण चुनाव ड्यूटी पर जा रहे पोलिंग पार्टी के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अगर मतदान केंद्र के अंदर किसी व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाला जा सकता है। इस बार राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है।
2019 के चुनाव में प्रदेश में 19 हजार 812 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या 20 हजार 629 होगी। आयोग ने 817 नए मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान केंद्र केवल गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत उन शहरों की सोसायटियों में बनाए जाएंगे, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं।
विधानसभा चुनाव में 150 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह 125 मतदान केंद्र ऐसे होंगे, जिनकी कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगी। यानी इन मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही ड्यूटी पर रहेंगी। सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल भी तैनात रहेगा।
इस बीच, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसार शामिल है। उल्लंघन करने वालों को कारावास और जुर्माना हो सकता है।