जांच मे सहयोग न करने पर सुप्रीम कोर्ट मे पूर्व डीजीपी की जमानत याचिका को देगी एसआईटी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने अगले हुक्मों तक गिर$फ्तारी पर लगाई थी रोक
चंडीगढ 16 सिंतबर (विश्ववार्ता): आईंएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और कत्ल मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। अब खुद ही डीजीपी को एसआईटी के सामने हाजिर होना होगा। अब देखना होगा कि एसआईटी कब डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पूछताछ के लिए बुलाती है और क्या डीजीपी जांच मे सहयोग करते है या नही। आपको यह भी बतां दे कि अगर डीजीपी जांच मे सहयोग नही करता तो एसआईटी पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देगी।