चंडीगढ़, 2 मार्च: हरियाणा राज्य परिवहन डिपो पंचकूला के बेड़े में इस समय 124 बसें हैं, जिनमें से 82 बसें पंचकूला डिपो तथा 42 बसें कालका सब-डिपो में हैं। इसके अलावा, 31 मार्च 2020तक किलोमीटर स्कीम के तहत 20 बसें तथा राज्य परिवहन की अपनी 20 मिनी बसें भी पंचकूला डिपो के बेड़े में शामिल हो जाएंगी।
हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी आज यहां विधान सभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय विधायक श्री प्रदीप चौधरी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।
श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए 193 मार्गों पर छात्राओं के लिए विशेष बस सेवा चलाई जा रही है। इसके तहत पंचकूला डिपो से भी इस समय छात्राओं के लिए 15 विशेष बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पुरानी बसों को बदलने के साथ-साथ नई बसें भी खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा, किलोमीटर स्कीम के तहत भी बसें ली जा रही हैं।
एक अन्य विधायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री मूलचंद शर्मा, जिनके पास खान एवं भू-विज्ञान विभाग भी है, ने सदन को अवगत करवाया कि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और खनन सामग्री की ढुलाई के लिए यह वैध नहीं है। विभाग द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों की जांच की जाती है, कृषि के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं है।
श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कृषि ट्रैक्टर गैर-परिवहन वाहनों की श्रेणी में आते हैं और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत गैर-परिवहन वाहन होने के लिए इन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि हरियाणा मोटर वाहन नियम 52क के अनुसार राज्य में किसानों को ट्रैक्टर कम्बाइन हारवेस्टर के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है। इसके अलावा, हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के खंड 16 के अनुसार कृषि टै्रक्टर, कृषि ट्रेलर तथा अन्य कृषि मशीनरी को मोटर वाहन कर के भुगतान से छूट दी गई है।
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