चंडीगढ, 23 नवंबर (विश्ववार्ता): बरगाडी बेअदबी मामले मे आज हाईकोर्ट ने रिव्यू पीटीशन को खारिज करते हुए मामले मे एसआईटी की जांच को जारी रखने के आदेश दिये है।
क्या था मामला
12 अक्टूबर 2015 को गांव बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी। इसी मामले में सिख संगठनों व संगत द्वारा कोटकपूरा व बरगाड़ी से सटे गांव बबिहल कलां में भी धरना दिया गया था। इसी धरने के दौरान 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में गांव नियामीवाला के किशन भगवान ¨सह व गांव सरांवा के गुरजीत ¨सह मारे हो गए थे। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार पुलिस ने बिना किसी कारण शांतिपूर्ण धरने पर बैठ कर सतनाम वाहेगुरु का जाप कर रही सिख संगत पर गोलियां चलाई थीं। कंाग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमानीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र ¨सह, आम आदमी पार्टी के संयोजक अर¨वद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अनेकों-बड़े छोटे नेताओं के साथ-साथ विभिन्न सिख संगठनों ने परिवार को इंसाफ दिलाने
की बात की थी। तत्कालीन सरकार ने दोनों परिवारों को मुआवजा व घर के एक-एक सदस्य को नौकरी तो दी। परन्तु उन्हें इंसाफ दिलाने के वायदों की स्थिति दो वर्ष पश्चात भी वहीं हैं।