1984 सिख विरोधी मामलों मे जगदीश टाइटलर को कोर्ट ने दी बड़ी राहत
चंडीगढ़, 4 अगस्त (विश्ववार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आज को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या अदालत की अनुमति के बिना देश छोडक़र नहीं जाएंगे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। बता दें कि इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कल ली थी और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था.