हिट एंड रन कानून के विरोध में पंजाब रोडवेज, पनबस का आज चक्का जाम
चंडीगढ, 3 जनवरी (विश्ववार्ता) केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन के लिए आए नए कानून के तहत भागने वाले चालकों को दस वर्ष की सजा और सात लाख का जुर्माना लगाने का कई यूनियन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पंजाब रोडवेज पीआरटीसी पनबस कांट्रैक्ट वर्कर यूनियन की ओर से आज प्रदेशभर में दो घंटे बसों को बंद करके और अन्य यूनियनों की ओर से तीन जनवरी को बैठक करके कोई निर्णय लेने की घोषणा की है। आजपनबस व पीआरटीसी की 3300 बसों के पहिए भी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रुक जाएंगे।
अमृतसर-गुरदासपुर प्राइवेट बस यूनियन के प्रधान अशोक मनन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून हिट एंड रन के तहत बनाया गया है उसे चालकों में असुरक्षित की भावना पैदा हो रही है। सड़क दुर्घटना चालक बिना वजह नहीं करता है। यदि अचानक कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले अपना वाहन छोड़कर भाग जाता है। उसे डर होता है कि भीड़ में कोई उसकी जान न ले ले। केंद्र सरकार को चालकों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए था। हिट एंड रन के कानून में सजा व जुर्माना का प्रविधान होने के कारण भविष्य में बसें ट्रैक तथा अन्य कामर्शियल वाहन के लिए चालक नहीं होंगे।
पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रदेश संयुक्त सचिव जोध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून बस चालकों के लिए घातक है। हर चालक चाहता है कि कोई भी सड़क दुर्घटना न हो। किसी की जान न जाए पर कई बार अचानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में चालक को ज्यादा डर रहता है कि उस पर किसी तरह का हमला न हो जाए।
मिनी बस आपरेटर यूनियन के प्रधान बलदेव सिंह बब्बू ने कहा कि यह कानून बस चालकों के लिए काफी घातक है। इस कानून से कोई भी चालक बस ट्रैक तथा कामर्शियल वाहन नहीं चल सकेगा। यदि ऐसा होता है तो इससे इस व्यापार को भी नुकसान पहुंचेगा। सरकार को हिट एंड रन कानून तुरंत वापस लेना चाहिए।