हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार युवक दूसरी बार बेल याचिका को किया खारिज
चंडीगढ, 13 दिसंबर (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर युवक की दूसरी बार याचिका खारिज कर दी है। बेल याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने भारतीय इतिहास के सबसे काले और भयावह क्षणों 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी याद किया। युवक के दु:साहस को कोर्ट ने इन दंगों के समान माना है।
बता दें कि उक्त आरोपी राहुल शर्मा पर 2023 में मामला दर्ज किया था। राहुल ने अमृतसर में एक सिख युवक द्वारा हिंदू नेता सुधीर सुरी की हत्या को लेकर एक वीडिया जारी किया था जिसमें उसने सिख समुदाय को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
यह मामला जज जसगुरप्रीत सिंह पुरी के बैंच के समक्ष रखा गया। जज ने कहा कि सोशल मीडिया इस तरह का बयान देना समुदायों के माहौल को खराब करना और दंगों को तूल देना है। जज ने वकील और शिकायकर्ता द्वारा की गई बातों पर गौर करते हुए यह फैसला लिया है कि आरोपी गवाहों पर अपना दबाव बना सकता है, उन्हें प्रभावित कर सकता है जिसे लेकर अनदेखी नहीं की जा सकतीजज पुरी ने दूसरी बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।