हरियाणा मे मनोहर सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका
चंडीगढ़, 18 नवंबर (विश्ववार्ता)पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को झटका देते हुए निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को असंविधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था।
हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी को औद्योगिक निकायों ने चुनौती दी थी. दलील दी गई कि हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण लाना चाहती है, जो कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. निजी क्षेत्र की नौकरियां कौशल पर आधारित होती हैं. भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी शिक्षा के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने का संवैधानिक अधिकार है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा