हरियाणा सरकार को नोटिस
दिल्ली, 20 जनवरी (विश्ववार्ता)पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन बरवाला द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुर रानी में सभी मुर्गियां मारने और पोल्ट्री फीड नष्ट करने के डीसी के आदेश पर रोक लगा दी। । याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला के डीसी की ओर से 11 जनवरी, 2020 को जारी आदेश को रद्द करने के की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि मुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। एसोसिएशन ने कोर्ट को यह भी बताया कि क्षतिपूर्ति के नुकसान का मूल्यांकन करने की वर्तमान विधि अनुचित व गलत है। उनको उचित मुआवजा देने का आदेश भी दिया जाए।