शहर की सांसद किरण खेर और कारोबारी चैतन्य अग्रवाल के बीच 8 करोड़ रुपये के लेनदेन का मामला पहुंचा कोर्ट
चैतन्य अग्रवाल ने अदालत में लगाई अग्रिम जमानत याचिका
चंडीगढ, 15 दिसंबर (विश्ववार्ता) हाईकोर्ट से सुरक्षा मांगने वाले मनीमाजरा निवासी बिजनेसमैन चैतन्य अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। जमानत अर्जी पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जयबीर सिंह की कोर्ट ने पुलिस समेत सांसद किरण खेर और उनके पीए सहदेव सलारिया को भी जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें खुद या फिर अपने वकील के जरिए पेश होने के लिए कहा है।
शहर की सांसद किरण खेर और कारोबारी चैतन्य अग्रवाल के बीच आठ करोड़ रुपये के लेनदेन का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। दो दिन पहले सांसद ने चैतन्य अग्रवाल के खिलाफ एसएसपी को शिकायत दी थी। पुलिस जांच के दौरान मनीमाजरा निवासी चैतन्य अग्रवाल घर पर नहीं मिला। वहीं उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अब जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अग्रवाल की जमानत याचिका पर अदालत ने यूटी प्रशासन, डीजीपी, सांसद किरण खेर और उनके पीए सहदेव सलारिया को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के लिए कहा है। याचिका पर आज सुनवाई होगी।
इससे पहले कारोबारी चैतन्य अग्रवाल ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सांसद किरण खेर व उनके पीए से जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। हाई कोर्ट ने यूटी पुलिस को निर्देश दिए थे कि एक सप्ताह के लिए चैतन्य व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
सांसद खेर ने एसएसपी को शिकायत में बताया कि अगस्त 2023 में चैतन्य अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की थी। उसने रुपये इनवेस्ट करने की बात कही थी। उसने बताया कि उसके पास बड़ी राशि इनवेस्टमेंट की कई स्कीम हैं। इस पर खेर ने चैतन्य अग्रवाल को आठ करोड़ रुपये आरटीजीएस से भेजे थे। उसने ये रुपये एक महीने में 18 फीसद ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया था। मगर न उसने रुपये लौटाए और न ही वह फोन उठा रहा है। वहीं चैतन्य अग्रवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसने सांसद के दो करोड़ रुपये लौटा दिए हैं और बाकि छह करोड़ रुपये भी वह लौटा देगा। लेकिन सांसद और उसका पीए उसे परेशान कर रहे हैं। जिससे उसको उनसे जान का खतरा भी है।