
शराब घोटाले मामले मे पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को आज भी नही मिली कोई राहत
न्यायिक हिरासत अब इस तारिख तक बढ़ाई
चंडीगढ़, 21 नवंबर (विश्ववार्ता) कथित शराब घोटाले मामले में राउज़ एवेन्यू अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को कोई राहत नही मिली। अदालत ने न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी भी कई दस्तावेज दाखिल किए जाने बाकी हैं।
इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके। फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे। हालांकि, अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। बिनॉय एक शराब कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे और उन्हें पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि मामले की सुनवाई शुरू हो सके। फरवरी 2023 में, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे। हालांकि, अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया और बेनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की। बिनॉय एक शराब कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में काम करते थे और उन्हें पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया को छोटी दिवाली के दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। पत्नी से मिलने के बाद वे फिर से पुलिस वाहन में तिहाड़ चले गए। इससे पहले हाईकोर्ट ने जून में भी उन्हें पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं कर सके थे। उस समय पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं।सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कल सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई की थी। कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई कर रही है।