पीएम मोदी के डिग्री संबधी मामले मे दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुश्किले बढी
गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को किया तलब
चंडीगढ़, 26 अगस्त (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की। इससे पहले गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने केजरीवाल और सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों पर मानहानि मामले में तलब किया था। मामले को 31 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बाद में आप के दोनों नेताओं ने मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर की।
गुजरात हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।