पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में किया गिरफ्तार
चंडीगढ़, 5 अगस्त (विश्ववार्ता): बडी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की पुलिस ने जमान पार्क से पीटीआईचेयरमैन को उनके घर से अरेस्ट किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। तोशाखाना मामला में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को 3 साल की सजा हुई और वह 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
दरअसल, पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।